बिहार में रहने वाले नागरिकों के लिए राशन कार्ड एक अत्यंत महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज़ है। यह न केवल पहचान और निवास प्रमाण के रूप में उपयोग होता है, बल्कि इसके माध्यम से सरकार द्वारा कम कीमत पर खाद्यान्न (जैसे चावल, गेहूं, चीनी और केरोसिन तेल) भी उपलब्ध कराया जाता है।
भारत सरकार द्वारा लागू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत बिहार सरकार यह सुनिश्चित करती है कि राज्य का कोई भी पात्र परिवार भोजन से वंचित न रहे। इसी उद्देश्य से बिहार में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) के अंतर्गत राशन कार्ड जारी किए जाते हैं।
बिहार राशन कार्ड क्या है?
बिहार राशन कार्ड एक सरकारी दस्तावेज़ है जिसे बिहार सरकार के Food and Consumer Protection Department, Bihar द्वारा जारी किया जाता है। यह कार्ड उन परिवारों को दिया जाता है जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
इस कार्ड के ज़रिए लाभार्थी:
- सरकारी राशन दुकानों से सस्ते दरों पर अनाज प्राप्त कर सकते हैं
- कई सरकारी योजनाओं में पहचान प्रमाण के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं
- निवास प्रमाण के रूप में भी इसे मान्यता प्राप्त है
यह पूरी व्यवस्था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) के अंतर्गत संचालित होती है।
बिहार राशन कार्ड के प्रकार
बिहार में राशन कार्ड मुख्य रूप से परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर जारी किए जाते हैं।
| राशन कार्ड का प्रकार | पात्रता मानदंड |
| बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) | बिहार निवासी, वार्षिक आय ₹27,000 से कम |
| अंत्योदय अन्न योजना (AAY) | बीपीएल परिवारों में से अत्यंत गरीब |
| एपीएल (गरीबी रेखा से ऊपर) | गरीबी रेखा से ऊपर की आय वाले परिवार |
| अन्नपूर्णा योजना | 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग पेंशनभोगी |
यह भी पढ़ें – गुजरात राशन कार्ड: आवेदन प्रक्रिया और स्टेटस कैसे चेक करें
बिहार राशन कार्ड के लिए पात्रता मानदंड
बिहार राशन कार्ड के लिए आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आप पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं:
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए
- परिवार के किसी सदस्य के पास पहले से बिहार का राशन कार्ड नहीं होना चाहिए
- आय सीमा सरकार द्वारा तय मानकों के भीतर हो
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र होना चाहिए
बिहार राशन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज़
1. पहचान प्रमाण
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- परिवार की पासपोर्ट साइज फोटो
2. निवास प्रमाण
- बिजली बिल
- मोबाइल/टेलीफोन बिल
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- बैंक पासबुक (पहला पेज)
- आधार कार्ड
3. अन्य दस्तावेज़
- परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- (यदि लागू हो) जाति प्रमाण पत्र / विकलांगता प्रमाण पत्र
बिहार राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
- सबसे पहले EPDS Bihar की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ:
👉 https://epds.bihar.gov.in - नए उपयोगकर्ता होने पर पहले रजिस्ट्रेशन करें
- लॉग इन करने के बाद RC Online सेक्शन पर क्लिक करें
- “Apply for Ration Card” विकल्प चुनें
- आवेदन फॉर्म में परिवार की पूरी जानकारी भरें
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें
- फॉर्म सबमिट करें और रजिस्ट्रेशन नंबर सुरक्षित रखें
बिहार राशन कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, वे ऑफलाइन प्रक्रिया अपना सकते हैं:
-
अपने जिले के सर्किल ऑफिस / SDO ऑफिस से आवेदन फॉर्म लें
-
फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरें
-
सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें
-
आवेदन फॉर्म को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के कार्यालय में जमा करें
बिहार राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
-
EPDS बिहार वेबसाइट पर जाएँ
-
होमपेज पर RCMS रिपोर्ट पर क्लिक करें
-
जिला, क्षेत्र (ग्रामीण/शहरी), ब्लॉक, पंचायत और गांव चुनें
-
“Show” बटन पर क्लिक करें
-
राशन कार्ड को देखें और डाउनलोड करें
बिहार राशन कार्ड सूची में अपना नाम कैसे देखें?
-
EPDS बिहार पोर्टल पर जाएँ – https://epds.bihar.gov.in/
-
RCMS रिपोर्ट सेक्शन खोलें
-
जिला, ब्लॉक, पंचायत और गांव चुनें
-
सूची में अपना नाम और राशन कार्ड नंबर खोजें
-
ई-राशन कार्ड पर क्लिक कर विवरण सत्यापित करें
बिहार राशन कार्ड की स्थिति कैसे जाँचें?
RCMS पोर्टल से
-
bihar.gov.in पर जाएँ
-
“Application Status” पर क्लिक करें
-
जिला, उपखंड और RTPS नंबर दर्ज करें
-
“Show” पर क्लिक कर स्टेटस देखें
AePDS पोर्टल से
-
EPDS वेबसाइट खोलें – https://rconline.bihar.gov.in/
-
“RC Details” विकल्प चुनें
-
जिला और राशन कार्ड नंबर दर्ज करें
-
विवरण देखें और प्रिंट करें
बिहार राशन कार्ड में सदस्य कैसे जोड़ें या हटाएँ?
सदस्य जोड़ने की प्रक्रिया
-
EPDS पोर्टल पर लॉग इन करें
-
“Add Member” विकल्प चुनें
-
आवश्यक विवरण और दस्तावेज़ अपलोड करें
-
आवेदन संख्या प्राप्त करें
सदस्य हटाने की प्रक्रिया
-
सदस्य हटाने का फॉर्म भरें
-
मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) संलग्न करें
-
आवेदन पंचायत/ब्लॉक कार्यालय में जमा करें
जन वितरण अन्न (JVA) राशन कार्ड पोर्टल का उद्देश्य
जन वितरण अन्न (JVA) या RCMS पोर्टल बिहार में राशन कार्ड प्रबंधन का केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य:
-
नए राशन कार्ड जारी करना
-
मौजूदा कार्ड में संशोधन
-
राशन कार्ड सरेंडर करना
-
आवेदन और कार्ड विवरण की स्थिति जाँचना
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. बिहार में राशन कार्ड सूची में अपना नाम कैसे देखें?
उत्तर: बिहार में अपने राशन कार्ड में नाम देखने के लिए आपको EPDS बिहार की आधिकारिक वेबसाइट epds.bihar.gov.in पर लॉग इन करना होगा। वहाँ RCMS रिपोर्ट सेक्शन में जाकर जिला, ब्लॉक और पंचायत का चयन करके अपना नाम देख सकते हैं।
Q2. आधार से राशन कार्ड स्टेटस कैसे चेक करें?
उत्तर: बिहार राशन कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट EPDS (Electronic Public Distribution System) है।
वेबसाइट का पता है: epds.bihar.gov.in
Q3. आधार नंबर से बिहार में राशन कार्ड की स्थिति कैसे जाँचें?
उत्तर: आधार नंबर से राशन कार्ड की स्थिति जाँचने के लिए EPDS बिहार की आधिकारिक वेबसाइट epds.bihar.gov.in पर जाएँ। वहाँ लॉग इन करके आधार नंबर की मदद से अपने राशन कार्ड आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
Q4. बिहार में राशन कार्ड के लिए कौन पात्र है?
उत्तर: बिहार में वे परिवार राशन कार्ड के लिए पात्र होते हैं:
-
जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आते हैं
-
या जो अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत पात्र हैं
ऐसे परिवारों को सरकार द्वारा सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।
बिहार में राशन कार्ड के लिए आवेदन करने हेतु कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
उत्तर: बिहार में राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज़ आवश्यक होते हैं:
-
पहचान प्रमाण (Identity Proof)
-
निवास प्रमाण (Address Proof)
-
परिवार के प्रत्येक सदस्य का आधार कार्ड
-
जाति प्रमाण पत्र
-
विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
निष्कर्ष
बिहार राशन कार्ड न केवल सस्ता अनाज पाने का माध्यम है, बल्कि यह कई सरकारी योजनाओं का प्रवेश द्वार भी है। यदि आप पात्र हैं, तो समय रहते आवेदन कर लाभ उठाएँ।
This post is also available in: English




